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SC ने कहा- 21 मार्च तक सारी जानकारी दे SBI:इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताएं; चेयरमैन हलफनामा दें कोई जानकारी नहीं छिपाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को SBI से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनीक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया, जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 21 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि CBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें।

CJI ने कहा- SBI चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने निर्देश दिया है।

बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, SBI ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया।

कोर्ट रूम LIVE…

मुकुल रोहतगी: मैं FICCI और ASSOCHAM की तरफ से आया हूं। हमने एप्लीकेशन फाइल की है।

CJI: ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे सामने नहीं है।

रोहतगी: यह इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स के संबंध में है।

CJI: जब हमने इस पर फैसला दे दिया, उसके बाद आप आ रहे हैं। अभी हम आपको नहीं सुन सकते हैं।

जस्टिस गवई: पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

CJI: हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था सबके लिए है, वैसी ही आपके लिए भी है।

मैथ्यूज नेंदुमपारा: जनता की पीठ पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया है।

CJI: मुझसे चिल्लाकर मत बोले। अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो। हम आपको नहीं सुन रहे।

जस्टिस गवई: (नेंदुमपारा से) आपको कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए?

SCBA अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने रिव्यू के लिए दायर की गई याचिका का ध्यान बेंच को दिलाया।

CJI: आप एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप SCBA के प्रेसिडेंट हैं। आपको प्रक्रिया पता है। आपने मुझे एक चिट्ठी भी लिखी। यह सब पब्लिसिटी के लिए है। इसे यहीं छोड़ते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

CJI: हमने पिछली बार SBI को नोटिस भेजा था।

हरीश साल्वे: SBI की ओर से मैं आया हूं।

CJI: हमने कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। इन जानकारियों का खुलासा करने में SBI सिलेक्टिव ना रहे। हमारे आदेशों का इंतजार ना करें, हमें उम्मीद है कि SBI कोर्ट के साथ ईमानदार रहेगा। आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी जानकारी हो, उसे सामने लाइए।

CJI: SBI चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी दे देंगे। SBI के रवैये से तो यही लग रहा है। ये उचित नहीं है।

CJI: जब हमने कहा सारी डिटेल्स तो इसमें सभी डेटा शामिल है।

हरीश साल्वे: क्या मैं बता सकता हूं कि SBI ने ऑर्डर को किस तरह समझा है। हम आपको सबकुछ देंगे।

CJI: हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं, जो आपके पास है।

हरीश साल्वे: 2019 में भी आपने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारी बंद लिफाफे में दी जाए।

CJI: हम यह मान रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से जिरह नहीं कर रहे हैं।

हरीश साल्वे: अगर बॉन्ड में नंबर्स हैं तो हम वो भी देंगे।

CJI: हमें बताइए SBI ने खरीद के वक्त किस फॉर्मेट में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जमा किया था?

हरीश साल्वे: उस वक्त हम पर गोपनीयता का दवाब था।

CJI: किस फॉर्मेट में सेव किया था?

हरीश साल्वे: दो फाइल्स में डेटा सेव किया था। बॉन्ड नंबर सिर्फ बॉन्ड पर था। ये केवल यूवी लाइट में दिखता है।

CJI: ये सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है या इससे ऑडिट भी किया जा सकता है?

हरीश साल्वे: ये सिक्योरिटी फीचर है। ऑडिट ट्रेल अलग है।

CJI: आपकी कोई ब्रांच नंबर का मिलान करते वक्य यह कैसे तय करेगी कि ये फर्जी बॉन्ड नहीं है?

हरीश साल्वे: ये एक नोट की तरह है।

CJI: जब आप अल्फान्यूमेरिक को स्कैन करकते हैं तो आप को कौन सी जानकारी मिलती है?

हरीश साल्वे: इनका आपस में संबंध नहीं दिया गया है।

CJI: SBI को बॉन्ड नंबर की जानकारी भी सबके सामने रखे। आप एक एफिडेविट भी दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं है।

हरीश साल्वे: हम ऐसा कर देंगे। हम हर वो जानकारी देंगे, जो हमारे पास है। हम कोई जानकारी छिपाएंगे नहीं। हम बॉन्ड नंबर भी देंगे। वोटर्स की जानकारी में ये बात हो, ये अलग मसला है। अगर फिर याचिकाएं दाखिल की जाती हैं कि इसकी जांच करो, उसकी जांच करो तो मुझे लगता है कि अदालत के आदेश का ये मकसद नहीं है। मीडिया हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है। पिटिशिनर्स भी हैं। इन पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए।

कोर्ट: SBI के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करें और हमें बताएं कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है।

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