Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ड्रग्स के धंधे में संलिप्त चार आरोपियों को सजा सुनाई…

रायपुर। गृहमंत्री के कड़े निर्देश और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अब छत्तीसगढ़ में प्रभावी असर देखने को मिल रहा है। रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत चार को जेल की सजा सुनाई है। दो आरोपी छह-छह महीने और दो आरोपी को तीन-तीन की सजा दी है। सख्ती के पीछे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है।

आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर महादेव कावरे द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत ड्रग्स के धंधे में संलिप्त चार आरोपियों को सजा सुनाई है। कमिश्नर कावरे ने उदय जैन पिता नेमीचंद जैन थाना खमतराई (6 माह के लिए), बाबू उर्फ देंगा सरदार पिता हरिलाल सरदार थाना माना कैम्प (6 माह के लिए), अजीत सिंह पिता हृदय नारायण थाना आमा नाका (3 माह के लिए) व ⁠बैशाखू पिता ताराचंद ध्रुव थाना उरला को तीन माह की सजा सुनाई है। कमिश्नर कोर्ट से जारी आदेश के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है

 

Leave a Comment

You May Like This