Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा….

रायपुर। रेप और एट्रोसीटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया. कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा. आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले को फास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले मे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.

Leave a Comment

You May Like This