महासमुन्द। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में मंगलवार को कच्ची शराब के अवैध बिक्री की शिकायतों के मद्देनज़र आबकारी स्टाफ़ सरायपाली मण्डल और एसडीओपी सरायपाली स्टाफ़ द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई।
आबकारी वृत्त-सरायपाली अंतर्गत ग्राम-नूनपानी, थाना-सरायपाली निवासी दाऊ लाल सिदार उम्र-40 वर्ष के कब्जे से 75 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा और लगभग 1000 किलोग्राम महुआ, कमला साहू उम्र-35 वर्ष के कब्जे से 105 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा और लगभग 2150 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम लिमाऊगूड़ा, थाना- सरायपाली में 46 वर्षीय भोला चौहान से 90 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा और लगभग 1550 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 48 वर्षीय रतन चौहान से 40 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा और 400 किलो ग्राम लाहन जप्त किया गया।
इस प्रकार उक्त आरोपियों से कुल 310 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ मदिरा और 5100 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त कर उक्त चारो आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) (च), 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर आजमानती होने पर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरायपाली उत्तम बुद्ध भारद्वाज के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक विकास बढेंद्र, आबकारी उपनिरीक्षक अनिल झरिया और आबकारी उपनिरीक्षक नितेश कुमार बैस सहित अधीनस्थ आबकारी स्टाफ और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।