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सरकारी और निजी भवनों से हटाए गए पांच लाख से अधिक बैनर-पोस्टर, आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने की कार्रवाई

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में लगाए गए बैनर-पोस्टर पर कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर तक पांच लाख 449 वाल राइटिंग, पोस्टर, बैनर आदि हटाया जा चुका है। सार्वजनिक संपत्तियों से तीन लाख 37 हजार 60 और निजी संपत्तियों से एक लाख 63 हजार 389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल पांच लाख 51 हजार 699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें तीन लाख 61 हजार 378 सार्वजनिक संपत्तियों से और एक लाख 90 हजार 321 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत प्रदेश भर में अब तक दो लाख 33 हजार 74 वाल राइटिंग, एक लाख 58 हजार 810 पोस्टर, 70 हजार 405 बैनर और 90 हजार 669 अन्य प्रचार सामग्रियों की पहचान की गई है।

अलग-अलग जिलों में इस तरह कार्रवाई

अलग-अलग जिलों में कार्रवाई का विवरण इस प्रकार हैं, जिसमें दुर्ग में 25,232, सुकमा में 5,151, गरियाबंद में 7,453, बेमेतरा में 14,832, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 3,382, मोहला-मानपुर-अंबागढ; चौकी में दो, बालोद में 27,356, जशपुर में 8,305, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 846, सरगुजा में 20,592, बलौदाबाजार-भाटापारा में 20,628, रायगढ़ में 24,953, सूरजपुर में 12,129 और कांकेर में 15,918, बिलासपुर जिले में कुल 67,501, दंतेवाड़ा में 1,420, महासमुंद में 7,666, जांजगीर-चांपा में 18,204, बस्तर में 1,332, कोरबा में 67,120, कोंडागांव में 14,584, कबीरधाम में 12,170, बीजापुर में 2,632, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 6,065, राजनांदगांव में 6,412, बलरामपुर-रामानुजगंज में 9,768, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,777, कोरिया में 6,184, नारायणपुर में 1,008, मुंगेली में 12,737, सक्ती में 9,526, धमतरी में 18,109 और रायपुर में 50,760 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।

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